Pan Card Alert : आज के समय में पैन कार्ड उतना ही जरूरी बन चुका है जितना आधार कार्ड। हर बैंक, सरकारी स्कीम, ITR फाइलिंग या किसी भी बड़े आर्थिक लेन-देन में इसकी जरूरत होती है। लेकिन अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।
इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर पैन और आधार को तय समय सीमा तक लिंक नहीं किया गया, तो आपका पैन निष्क्रिय (Inoperative) कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ₹10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है!
क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंक करना?
सरकार के मुताबिक, यह कदम कई बड़े फायदे के लिए जरूरी है:
- टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए
- एक व्यक्ति के एक से ज्यादा पैन कार्ड की समस्या खत्म करने के लिए
- फर्जीवाड़ा रोकने और सरकारी योजनाओं का सही लाभ दिलाने के लिए
लिंक नहीं किया तो क्या नुकसान?
अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं:
- आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
- आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
- बैंक से जुड़े लेन-देन रुक सकते हैं
- KYC अपडेट नहीं हो पाएगा
- पैन अधिनियम की धारा 272B के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है
किस पर लगेगा जुर्माना?
- जिन लोगों ने समय रहते लिंकिंग नहीं करवाई
- जिनके पास फर्जी या डुप्लिकेट पैन कार्ड हैं
- जिनकी पैन से जुड़ी जानकारी गलत है
कैसे चेक करें पैन आधार से लिंक है या नहीं?
बहुत सिंपल प्रोसेस है:
- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं
- “Link Aadhaar” सेक्शन पर क्लिक करें
- पैन और आधार नंबर डालें
- लिंकिंग स्टेटस चेक करें
अब क्या करें?
अगर आपसे लिंकिंग छूट गई है तो घबराएं नहीं, तुरंत ये कदम उठाएं:
- जल्द से जल्द पैन-आधार लिंकिंग करवा लें
- पैन में दर्ज जानकारी को आधार से मैच करें
- कोई गड़बड़ी है तो उसे सुधारें
- लिंकिंग के बाद उसका स्टेटस चेक करना न भूलें
लोगों के अनुभव से सीखें
अनिल वर्मा (बिजनसमैन, दिल्ली) : “लोन के लिए बैंक गया, तो पता चला पैन इनएक्टिव है। दो दिन की दौड़-भाग में जाकर काम बना।”
सीमा त्रिपाठी (टीचर, लखनऊ) : “लिंकिंग की बात सुनी थी लेकिन सीरियस नहीं लिया। बाद में इनकम टैक्स का नोटिस आया। अब हर बात टाइम पर करती हूं।”
आखिरी डेडलाइन क्या थी?
सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की थी। इसके बाद जिन लोगों ने लिंकिंग नहीं करवाई, उनके पैन इनएक्टिव कर दिए गए हैं।
₹10,000 का जुर्माना तो बस चेतावनी है, असली मुसीबत तब शुरू होती है जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रुक जाती है। पैन इनएक्टिव होने से आप अपने ही पैसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए देर न करें, आज ही पैन-आधार लिंकिंग करवाएं और भविष्य की परेशानी से बचें।